शासकीय शुल्क :- शासन के नियमानुसार |


अशासकीय शुल्क (महाविद्यालय शुल्क):-

क्र.

विवरण

अशासकीय शुल्क स्नातक स्तर

1.

महाविद्यालय विकास शुल्क

100/- रूपये वार्षिक

2.

सम्मिलित निधि

60/- रूपये वार्षिक

3.

चिकित्सा शुल्क

05/- रूपये वार्षिक

4.

कॉमन रूम, वाचनालय शुल्क इत्यादि

50/- रूपये वार्षिक

5.

महाविद्यालयीन पुस्तकालय शुल्क

50/- रूपये वार्षिक

6.

अमानत राशि

150/- रूपये वार्षिक

7.

वार्षिक स्नेह सम्मेलन

30/-रूपये वार्षिक

8.

महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव

10/- रूपये वार्षिक

9.

परिचय पत्र शुल्क

10/- रूपये वार्षिक

10.

छात्र कल्याण शुल्क

05/- रूपये वार्षिक

11.

महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क

30/- रूपये वार्षिक

12.

विश्वविद्यालयीन शुल्क

नियमानुसार

13.

रेडक्रास

40/- रूपये वार्षिक

 

जनभागीदारी शुल्क :

1.   शासन के नियमानुसारप्रवेश शुल्क के साथ प्रत्येक नियमित छात्र/छात्राओं को प्रत्येक सत्र के लिये जनभागीदारी शुल्क 200/-रूपये वार्षिक देय होगा



स्नातक स्तर पर नियमित छात्रों को विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। यह परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है ।

 

रेडक्रास शुल्क :

1.   प्रति विद्यार्थी 40/-रूपये प्रति वर्ष|


नोट :

1. माह नवम्बर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारितपरीक्षा फीस प्रत्येक छात्र को जमा करनी होगी ।

2. शासन के आदेशानुसार उपर दिये गये शुल्क में परिवर्तन हो सकता है।

3. छात्र जब कभी सुरक्षा निधि की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दें, तब प्रार्थना-पत्र के साथ रसीद संलग्न करनी होगी तथा सभी विभागों का अदेय प्रमाण-पत्र भी देना होगा ।यदि छात्र को किसीकारणवश इस महाविद्यालय में नियमित अध्ययन करना छोड़े हुये तीन वर्ष से अधिक हो गयेहैं और उसने अपनी सुरक्षा निधि वापस नहीं ली है तो वह वापस नहीं की जायेगी

4. महाविद्यालय छोड़ने के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने एवं सुरक्षा निधि की वापसी के लिये | महविद्यालय में अपना परिचय पत्र जमा करना होगा ।इसी प्रकार छात्रवृत्ति काधन प्राप्त करते समय यह परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा ।सुरक्षानिधि की वापसी परिचय पत्र के बिना नहीं की जायेगी ।

5. शुल्क के भुगतान की रसीद प्रत्येक विद्यार्थी अपने पास अवश्य ही सुरक्षित रखें, जिसे किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर | शुल्क भुगतान कर दिये जाने के प्रमाण पत्र स्वरूप प्रस्तुत करना होगा।

6. परीक्षा के समय विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने व प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु अदेय प्रमाण-पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिये जाने के पश्चात् भी यदि किसी समय कार्यालय के रजिस्टरों का रिकार्ड निरीक्षणकरते हुये पाया गया कि किसी विद्यार्थ से कार्यालय की भूल या असावधानी या अन्य किसी कारणवश कोई शुल्क या सामग्री वसूल करना बाकी रह गया है । विद्यार्थी को वहशुल्क व सामग्री देना होगा ।

7. प्रवेश की अथवा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि चाहे जो भी रही हो, प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी पूरे सत्र के लिये महाविद्यालय के शुल्कों को जमा करने का भागी रहेगा।

8. छात्रों को शुल्क सम्बन्धी स्वीकृत हुई छूट अथवाछात्रवृत्ति, अनुशासनहीनता की स्थिति में बन्द कर दी जावेगी ।

9. कॉशन मनी की वापसी के लिये प्रतिमाह की 15 एवं 16 तारीख निश्चित की गई है।